Chhattisgarh | High Court bans counseling of teachers holding B.Ed degree, DPI cancels promotion order
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड डिग्री धारी शिक्षकों की काउंसलिंग पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक लगा दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
दरअसल, सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को हटाकर डीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जानी थी। इस काउंसलिंग को कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को आदेश जारी किया था, जिसके बाद DPI ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि डीएड डिग्री धारी याचिकाकर्ताओं को अपनी हस्ताक्षरित डिग्री के साथ राज्य और व्यापम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ताकि उनके आवेदन पर काउंसलिंग में शामिल होने का निर्णय लिया जा सके।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंसलिंग से संबंधित कोई भी अंतिम आदेश बिना न्यायालय की अनुमति के जारी न किया जाए। अब विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आगामी पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है।